गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था, ‘3 तरह के (जमीन, शराब और बालू) माफिया को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक 400 लोगों की लिस्ट बनी है। 1200 की नई लिस्ट बनाई है। इन तमाम लोगों को कोर्ट से आदेश लेकर ध्वस्त करूंगा, जेल में डालूंगा।’
अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में भू-माफिया और बालू माफियाओं की चल-अचल प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। जमीन और बालू मिलाकर कुल 20 माफियाओं की करीब 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्ती होगी। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और जिला पुलिस ने जांच के बाद ईडी को इसका प्रस्ताव भेजा है।
20 माफिया की लिस्ट में 9 यादव हैं। दानापुर से राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का नाम भी शामिल है। 8 भू-माफियाओं की भी संपत्ति जब्त होगी। इनमें पटना जिले के 5 माफिया शामिल हैं। लिस्ट में दानापुर के पारस राय और उसका बेटा राजबल्लभ कुमार का भी नाम है।
लिस्ट में जेल में बंद रीतलाल के भाई का भी नाम
EOU के प्रस्ताव पर ईडी PMLA के तहत कार्रवाई करेगी। इनमें दानापुर से राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव की संपत्ति भी शामिल है।
रीतलाल यादव और पिंकू यादव दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों पर बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप है।
12 बालू माफियाओं की संपत्ति भी जब्त होगी। इनमें बांका जिले के 6 माफिया शामिल हैं। बांका के नीलेश यादव और उसका भाई संजय यादव शामिल हैं। बादल यादव और उसका भाई आजाद यादव की संपत्ति भी सूची में है।
मनेर के रामप्रवेश सिंह और उसका भाई विशुन दयाल सिंह भी शामिल हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच में अवैध संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई है।
अब ईडी क्या करेगी
ईडी को प्रस्ताव मिल गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी भी केस में इंफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर (थाने में जिस तरह एफईआईआर) दर्ज करेगी।
उसके बाद अपने स्तर से इन सभी माफियाओं की संपत्ति की जांच करेगी। रिपोर्ट पुख्ता होने के बाद संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी।
भास्कर इनसाइड
- इन आरोपियों पर हत्या, लूट और बालू ठेके को लेकर फायरिंग जैसे मामले दर्ज हैं।
- स्थानीय थानों की पुलिस ने पहले संपत्ति की जांच शुरू की। बाद में विशेष टीम गठित की गई।
- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और बैंक खातों की जांच की गई।
- अंचलाधिकारी की मदद से जमीन की जानकारी जुटाई गई। यह भी पता लगाया गया कि संपत्ति किन रिश्तेदारों के नाम खरीदी गई।
- जांच में सामने आया कि संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। इसके बाद ईओयू और जिला पुलिस ने ईडी को प्रस्ताव भेजा।
289 शराब माफिया पर भी होगा एक्शन
इसके अलावा BNS के तहत 289 शराब माफियाओं की संपत्ति भी होगी जब्त। अवैध शराब कारोबार से संपत्ति बनाने वाले 289 शराब माफियाओं को बिहार पुलिस ने चिह्नित किया है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107 के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अब तक 132 मामलों में प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है।
प्रयाग ग्रुप की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने बिहार, बंगाल और असम में प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज की 110 करोड़ की अचल संपत्ति के अस्थायी रूप से कुर्की जब्ती कर ली। इनमें कंपनी के नाम पर 104 करोड़ रुपए कीमत की 450.42 एकड़ जमीन के साथ सुपर स्ट्रक्चर भी है।
कंपनी के निदेशक व प्रमोटर बासुदेव बागची, अविक बागची और स्वपना बागची के नाम पर 6 करोड़ की अचल संपत्ति भी जब्त की है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ईडी ने कार्रवाई की है। बिहार- बंगाल-असम में प्रयाग ग्रुप की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है।
ईडी ने बिहार, बंगाल और असम में प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज की 110 करोड़ की अचल संपत्ति के अस्थायी रूप से कुर्की जब्ती कर ली। इनमें कंपनी के नाम पर 104 करोड़ रुपए कीमत की 450.42 एकड़ जमीन के साथ सुपर स्ट्रक्चर भी है।
कंपनी के निदेशक व प्रमोटर बासुदेव बागची, अविक बागची और स्वपना बागची के नाम पर 6 करोड़ की अचल संपत्ति भी जब्त की है। कंपनी के निदेशक, प्रमोटर व अन्य पर सीबीआई ने पहले से ही केस दर्ज कर रखा है। कंपनी के निदेशक बासुदेव बागची, प्रमोटर अविक बागची अभी जेल में है।