अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, GST का असर:एक लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा, 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें

अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसमें घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अमूल ने यह कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उठाया है।

इससे पहले मदर डेयरी ने 16 सितंबर को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया था। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई थी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं।

अमूल का एक लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा

  • घी: एक लीटर अमूल घी की कीमत 40 रुपए कम होकर 610 रुपए हो गई है।
  • मक्खन: 100 ग्राम मक्खन का पैक अब 62 रुपए के बजाय 58 रुपए में मिलेगा।
  • चीज: एक किलो चीज ब्लॉक की कीमत 30 रुपए घटकर 545 रुपए हो गई है।
  • पनीर: 200 ग्राम फ्रोजन पनीर का पैक 99 रुपए से घटकर 95 रुपए का होगा।
  • अन्य उत्पाद: UHT मिल्क, चॉकलेट्स, बेकरी उत्पाद, फ्रोजन स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड और माल्ट ड्रिंक्स की कीमतों में भी कमी की गई है।

अमूल का पाउच वाला दूध सस्ता नहीं होगा

गुजरात को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने कहा कि पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही GST जीरो है, तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

GST कटौती का 100% फायदा ग्राहकों को दिया

अमूल ने कहा- यह कटौती GST स्लैब में हुए बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए की गई है। कंपनी का कहना है कि भारत में दूध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी कम है और कीमतों में कमी से आइसक्रीम, चीज और मक्खन जैसे उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे टर्नओवर बढ़ेगा।

GST में 4 की जगह केवल दो स्लैब

22 सितंबर से GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी।

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