दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट (श्रीसीम) में 17 स्टूडेंट्स से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। हालांकि, सुनवाई से कुछ घंटे पहले जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया।
चैतन्यानंद की जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल अहलावत की बेंच में लिस्टेड थी। अब याचिका को दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
एक दिन पहले, कोर्ट ने चैतन्यानंद की बिना प्याज-लहसुन वाले खाने, चश्मा और दवाओं की सुविधा की याचिका को मंजूर करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। आरोपी ने जेल में भगवा कपड़े, आध्यात्मिक किताबें और बिस्तर की मांग भी की है। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया था। उसे 28 सितंबर को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 अक्टूबर को उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। वह 17 अक्टूबर तक हिरासत में है।
दो और मामलों में अगले हफ्ते सुनवाई
वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अग्रिम जमानत की चैतन्यानंद की पिछली याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कपड़ों और किताबों की मांग की याचिका जेल मैनुअल के नियमों का उल्लेख करते हुए पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस आवेदन पर सोमवार को फिर सुनवाई होगी।
चैतन्यानंद सरस्वती को जब्ती ज्ञापन की एक कॉपी दिए जाने की मांग वाली एक याचिका में अदालत ने पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
वकील बोले- आरोपी को बिस्तर दें, वह बुजुर्ग और बीमार है
फर्स्ट क्लास ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने बुधवार की सुनवाई के दौरान कहा कि जांच अधिकारी का जवाब उचित नहीं है। उसमें कपड़ों और आध्यात्मिक पुस्तकों पर जेल मैनुअल के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
अदालत ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़ों और पुस्तकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मैं कैसे प्रतिबंध लगा सकता हूं?”
आरोपी के वकील मनीष गांधी ने भी जेल नियमावली का हवाला दिया और कहा कि विचाराधीन कैदी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने पर कोई रोक नहीं है।
सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने अतिरिक्त बिस्तर दिए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि आरोपी 65 साल से ज्यादा उम्र का और बीमार है।
छात्राओं को कमरे में बुलाता और कम ग्रेड देने की धमकी देता
पुलिस की जांच में सामने आया था कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को डराने-धमकाने और लालच देने की रणनीति अपनाई। वह अक्सर अश्लील मैसेज भेजता था।
उसके मैसेज में लिखा होता- मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। आरोपी रात में छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता और मना करने पर उन्हें कम ग्रेड देने की धमकी देता।
आरोपी के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में उसके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था।
2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। हालांकि चैतन्यानंद के निजी जीवन से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।