यूट्यूबर अरमान मलिक की आज पटियाला कोर्ट में पेशी:2 शादियों और धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला; DGP और SSP को शिकायत

हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक की दो शादियों और धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले की सुनवाई आज पटियाला जिला अदालत में होगी। अदालत ने अरमान और उनकी दोनों पत्नियों को आज तलब किया है।

यह मामला दो हिस्सों में है- पहला उनकी दो शादियों से जुड़ा और दूसरा धार्मिक भावनाएं आहत करने का। उनकी पत्नी पायल, जो बिग बॉस OTT सीजन 3 में भी नजर आई थीं, पहले ही मोहाली, पटियाला और हरिद्वार में संतों से माफी मांग चुकी हैं और गौ पूजा भी कर चुकी हैं।

वकील बोले- चार शादियां कर रखी है

पटियाला के वकील दविंदर राजपूत ने अदालत में आरोप लगाया है कि अरमान मलिक ने दो नहीं, बल्कि चार विवाह किए हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी हिंदू व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही विवाह करने की अनुमति है।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि मलिक ने हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह कार्रवाई न केवल धार्मिक विश्वासों का अपमान है, बल्कि हरियाणा कानून के तहत दंडनीय अपराध भी है।

पंजाब और हरिद्वार में धार्मिक सजा पूरी 1. अरमान मलिक की पत्नी ने माता काली का रूप धारण किया था, जिसके खिलाफ मोहाली पुलिस को शिकायत दी गई थी। आरोप था कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके बाद 22 जुलाई को अरमान मलिक व पायल मलिक ने पटियाला स्थित काली माता मंदिर में जाकर माथा टेका और अपनी गलती के लिए माफी मांगी।

2. इसके बाद 23 जुलाई को वह मोहाली के खरड़ स्थित काली माता मंदिर में भी पेश हुए, जहां पायल ने सात दिनों तक मंदिर की सफाई और पूजा-पाठ किया। इसके बाद वे हरिद्वार पहुंचे, जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मिलकर माफी माँगी और पूजा-पाठ किया। इसके बाद वे दोबारा सामान्य जीवन जीने लगे।

1. कोर्ट के साथ DGP और SSP को भी भेजी शिकायत

पटियाला के वकील दविंदर राजपूत ने बताया कि उन्होंने 26 जुलाई को अरमान मलिक और उनकी पत्नी पायल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। इसके अलावा पंजाब के डीजीपी और एसएसपी पटियाला को भी ई-मेल और लिखित शिकायत भेजी गई। शिकायत में कहा गया कि दोनों ने हिंदू देवी-देवताओं का स्वरूप धारण कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वकील के पास इस संबंधी फोटो और वीडियो सबूत मौजूद हैं।

2. माफी का विरोध नहीं, पर कानून का रास्ता अलग

दविंदर राजपूत ने कहा कि अरमान और पायल के कार्य से पंजाब के कई हिंदू संगठनों में रोष है। कई संगठनों ने भी पुलिस को शिकायत दी है। उनका कहना है कि माफी देना हिंदू धर्म का बड़ापन है और वे माफी का विरोध नहीं करते, लेकिन कानून अपना अलग रास्ता अपनाता है। इसलिए धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले में कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

3. हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन और तीसरी शादी का आरोप

वकील के मुताबिक, अरमान मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी दो पत्नियों को सार्वजनिक रूप से दिखाया, जो हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। इस मामले में भी उन्होंने केस दर्ज कराया और पुलिस को शिकायत दी। उनका यह भी आरोप है कि अरमान मलिक की तीसरी शादी की भी जानकारी सामने आई है।

ऐसे कृत्य समाज के लिए कलंक हैं, इसलिए धार्मिक भावनाओं और समग्र आचरण के आधार पर अदालत में याचिका दायर की गई है। इसके अलावा, संगरूर थाने में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है।

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