रेवाड़ी के नैहचाना गांव के सरपंच पर फिर से निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। डीसी अभिषेक मीणा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है, लेकिन सरपंच ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक रिमाइंडर भी भेजा जाएगा।
नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल पर दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम ने बिजली चोरी का मामला बनाया और उनसे 6,350 रुपए का जुर्माना वसूला।
डीसी ने इस मामले में उन्हें पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि सरपंच जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह व्यवहार उचित नहीं है।
जमीन कब्जों के आरोप में किए थे सस्पेंड
नैहचाना गांव के सरपंच प्यारेलाल को सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। लेकिन वो फैसले के खिलाफ कमिश्नर के पास गया तो वहां से उन्हें बहाल कर दिया गया था। उनके खिलाफ वर्तमान में पौधे बिना लगाए पैसे निकलवाने व सरकारी ग्रांट में धांधली करने का आरोपों की जांच चल रही है।
पंचायत अफसर कर रहा है तंग
सरपंच प्यारेलाल ने बताया कि पंचायत विभाग में एक अफसर हमारे गांव का ही है। जो मेरे से रंजिश के चलते इस प्रकार की कार्रवाई में लगा हुआ है। बिजली कनेक्शन भी मेरे नाम नहीं था, वो पुत्रवधू के नाम था, उस पर चोरी का जुर्माना हुआ है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था लेकिन मुझे नाजायज तंग किया जा रहा है।
दिया जा चुका है नोटिस: सारवान
रेवाड़ी डीडीपीओ नरेंद्र सारवान ने बताया कि सरपंच को नोटिस दिया गया है। जिसको लेकर अभी दूसरा नोटिस दिया जाएगा। जवाब अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।