बीकानेर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक शादीशुदा महिला को नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने जिले के नापासर थाना में नाबालिग के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। पुलिस जांच में महिला की कहानी झूठी निकली। गिरफ्तार आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
बीकानेर में एक नाबालिग लड़के को सेक्शुअल टॉर्चर करने की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से जब महिला की बात माननी बंद की तो महिला ने उसे धमकाने-डराने के लिए रेप केस कर दिया। पुलिस जांच में सारी कहानी ही उल्टी निकली।
दरअसल नापासर थाना इलाके में 2 महीने पहले नाबालिग लड़के से हुए लैंगिक शोषण के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि मामले की जांच की ताे पता चला 24 वर्षीय शादीशुदा महिला नाबालिग का देह शाेषण करती थी। वह उसके पास जाने से इनकार करने लगा ताे उसे धमकी देने और रुपए ऐंठने लगी। जांच में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने आरोपी महिला काे गिरफ्तार कर लिया।
सुथार ने बताया पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। लगातार निगरानी और जांच के बाद आखिरकार आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। आमतौर पर ऐसे मामले पुरुषों के खिलाफ दर्ज होते हैं लेकिन इस मामले में महिला का नाम सामने आया है।
ये है मामला
पीड़ित की मां ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। परिवादी ने 24 जुलाई को पुलिस अधीक्षक के मार्फत शिकायत दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगाया कि एक शादीशुदा महिला ने उसके नाबालिग बेटे का लैंगिक शोषण किया। खाते से रुपए भी निकलवाए। फिर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं 10 हजार रुपए का मोबाइल भी ले लिया।
बाद में जब पीड़ित नाबालिग लड़के ने महिला की मांगें मानने से इनकार किया तो महिला ने उल्टा पुलिस थाना नाल में रेप का मामला दर्ज करवा दिया, लेकिन जांच में महिला के आरोप झूठे पाए गए और उसी के खिलाफ मामला प्रमाणित हुआ। नापासर पुलिस ने मामले की गहन जांच कर महिला को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
इनकी रही भूमिका
इस कार्रवाई में महिला कॉन्स्टेबल माया, महिला कॉन्स्टेबल खीमियां, कांस्टेबल प्रदीप और कॉन्स्टेबल विनोद की टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने आरोपिता को पोक्सो एक्ट न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।