उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में चल रही विलय प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को बड़ी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की बेंच में यूपी सरकार को स्कूल मर्जर की क्लियर गाइडलाइन पेश करने का आदेश दिया था।
इससे पहले 21 अगस्त को हाईकोर्ट में बच्चों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। तब हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले के स्कूलों के विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
खंडपीठ के सामने आज होगी अहम बहस
न्यायमूर्ति राजन रॉय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले से जुड़ी विशेष अपीलें सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता पहले ही इस मामले में विस्तृत बहस कर चुके हैं।
24 जुलाई को हुआ था यथास्थिति का आदेश
बीती 24 जुलाई को अदालत ने विलय प्रक्रिया में सामने आई स्पष्ट अनियमितताओं को देखते हुए सीतापुर जिले में स्कूलों के विलय/पेयरिंग पर यथास्थिति का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि यह आदेश केवल प्रक्रिया में पाई गई खामियों को देखते हुए दिया गया है और सरकार की मर्जर पॉलिसी की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही।
राज्य सरकार को स्पष्टीकरण का समय मिला था
पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से पेश किए गए कुछ दस्तावेजों में खामियां पाई गई थीं। इसके मद्देनजर कोर्ट ने सरकार को स्पष्टीकरण देने का समय दिया और तब तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए।
आदेश 21 अगस्त से 1 सितंबर तक बढ़ाया गया
21 अगस्त को हुई सुनवाई में भी अदालत ने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया था। अब 1 सितंबर तक सीतापुर जिले में विलय की मौजूदा स्थिति यथावत बनी हुई है। सोमवार को होने वाली सुनवाई इस पूरे विवाद की अगली दिशा तय करेगी।