हाईकोर्ट में मजीठिया की गिरफ्तारी केस की सुनवाई:वकीलों ने मांगा समय, 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, कल मोहाली अदालत में होगी सुनवाई

आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज, 29 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मजीठिया के वकीलों ने याचिका में बदलाव के लिए समय चार हफ्ते का और समय मांगा है। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में अब 26 अगस्त को सुनवाई होगी। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जुटाई है।

इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के समय मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था, जिसमें अब तक 6 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल हैं।

पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में मजीठिया की संपत्तियों की जांच और छापेमारी भी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि उसके पास मजबूत सबूत हैं, जबकि मजीठिया के वकील इसे बेबुनियाद मामला बता रहे हैं और कहते हैं कि सरकार सिर्फ मीडिया में बातें करती है, अदालत में पीछे हट जाती है।

इन-कैमरा नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग की मांग

मजीठिया के वकीलों ने मोहाली की अदालत में एक अर्जी दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि इस केस की सुनवाई इन-कैमरा न होकर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए की जाए। उनका तर्क है कि इस केस में पूरे पंजाब और विदेशों में बसे लोग भी सच्चाई जानना चाहते हैं।

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