दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुए बंद हुए स्पा केंद्रों को दोबारा से खोलने पर तीन दिन के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि फैसला लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्पा में टीका लगवा चुके स्पा कर्मचारियों एवं ग्राहकों को ही इजाजत दी जाए। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि अगर 27 जुलाई तक फैसला हुआ, तो अदालत इसे देखेगी। वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता नौशाद अहमद ने कहा कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि स्पा केंद्रों के संगठन दिल्ली वेलनेस स्पा एसोसिएशन ने याचिका दायर 26 जून के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत स्पा केंद्रों को छोड़कर जिम, योग केंद्र और सैलून को खोलने की इजाजत दी गई है। एसोसिएशन ने दलील दी है कि जब अन्य केंद्रों को खोलने का आदेश दिया जा चुका है तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।