Airtel-Voda को बड़ा झटका, AGR मामले में दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

Bharti Airtel और Vodafone idea को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की AGR(Adjusted Gross Revenue) के दोबारा कैलकुलेशन वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में टाटा टेलीसर्विसेज भी शामिल है। टेल्‍को कंपनियों ने याचिका में बकाया AGR के कैलकुलेशन में गलती होने की बात कही थी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह याचिका खारिज की है। इस खबर के बाद VodaFone Idea के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले के फैसले में यह बात कह चुकी है कि AGR मसले में कोई रीअसेस्‍मेंट नहीं होगा।

टेलीकॉम कंपनियों पर कितना बकाया

बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों पर कुल AGR बकाया 1.47 लाख करोड़ रुपये निकला था। इसमें Bharti Airtel पर 43,780 करोड़ रुपये जबकि वोडाफोन आइडिया पर 58000 करोड़ रुपये बकाया निकला था। Vodafone और एयरटेल ने कुछ रकम चुकाई है। बाकी चुकानी है।

क्‍या है मामला

बीते साल सितंबर में Supreme court ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर का पेमेंट करने के लिए 10 साल का वक्‍त दिया था। इन कंपनियों ने कोर्ट में कहा था कि अगर अभी एजीआर पेमेंट का आदेश दिया गया तो वे दिवालिया हो जाएंगी।

1 अप्रैल से शुरू हुआ वक्‍त

टेलिकॉम कंपनियों को दी गई 10 साल की मोहलत का वक्‍त 01 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेलिकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10 प्रतिशत चुकाने होंगे। वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। इसके लिए कंपनियों के सभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन को Affidavit देना होगा।