Share Market से बंपर कमाई जारी रखनी है तो जल्द ही अपने PAN को Aadhaar से लिंक करवा लें। क्योंकि अब Security Market में भी इसकी दरकार होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार (Security Market) में निरंतर और सुचारू कारोबार करते रहने के लिये 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार (PAN Aadhaar Linking) से जोड़ लें।
PAN हो जाएगा डिएक्टिवेट
ऐसा नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (PAN) परिचालन में नहीं होगा। इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति का KYX (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा।
CBDT ने फरवरी 2020 में दिया था आदेश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि एक जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी अन्य तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा।
PAN लेनदेन में एकमात्र पहचान नंबर है
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है। सीबीडीटी अधिसूचना के मद्देनजर, बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों सहित सेबी के पास पंजीकृत संस्थाओं को अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलते समय केवल सक्रिय पैन (आधार संख्या से जुड़ा) को ही स्वीकार करना चाहिए।
Sebi ने भी PAN Aadhaar Link को बनाया अनिवार्य
साथ ही सेबी ने सभी मौजूदा निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में सुचारू कारोबार के लिये 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से जोड़ने को कहा है।