दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने राजधानी में छठी से आठवीं तक के स्कूलों को खोलने से साफ इनकार कर दिया है, हालांकि एक अक्टूबर के बाद इसको लेकर पुर्नविचार किया जाएगा। डीडीएमए से मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं के लिए दिल्ली के स्कूल अभी बंद रहेंगे। यह आदेश 16 सितंबर से एक अक्टूबर तक लागू रहेगा।
कई निजी स्कूल मांग कर रहे थे कि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कक्षा छठी से आठवीं तक की कक्षाएं भी शुरू की जाए। उधर, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा कि अगर 24 सितंबर तक कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नहीं खोले गए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इन मामलों में पहले से मिली है छूट
- सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे, लेकिन 50 फीसद क्षमता के साथ।
- दिल्ली मेट्रो अपनी 100 फीसद सीटिंग क्षमता से चलती रहेगी, लेकिल खडे़ होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- डीटीसी और क्लस्टर व अन्य बसें भी 100 फीसद सीटिंग कैपेसिटी पर चलेंगी, लेकिल खडे़ होकर यात्रा का अनुमति नहीं होगी।
- आटो, टैक्सी, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा में अभी चार की जगह दो यात्रियों की अनुमति।
- मैक्सी कैब में 11 की जगह पांच की अनुमति।
- दिल्ली में अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- शादी समारोह में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- स्पा खोलने की इजाजत कड़ी शर्तों के साथ है।
- आडिटोरियम-असेंबली हाल 50 फीसद क्षमता के साथ खुलते रहेंगे।
- धार्मिक स्थलों में आम जनता को पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना की इजाजत नही।
गौरतलब है कि फिलहाल दिल्ली में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रही हैं। इसके साथ ही बिजेनस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर एग्जिबिशन आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। आदेश के मुताबिक, बृहस्पतिवार से 50 फीसद क्षमता के साथ आडिटोरियम और एसेम्बली हाल में प्रदर्शनी आयोजित हो सकेगी।