नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने कहा है कि हालांकि, चुनिंदा मार्गों पर मामला-दर-मामला आधार पर सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल्ड उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से 23 मार्च 2020 से शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ ‘द्विपक्षीय ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत जुलाई, 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है।
भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 28 देशों के साथ एयर बबल करार किया है। एयर बबल करार के तहत दो देशों के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा सकता है। डीजीसीए के सर्कुलर में कहा गया है कि इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो उड़ानों का परिचालन प्रभावित नहीं होगा।
बता दें कि सरकार ने घरेलू उड़ानों की सीमा को कोविड-पूर्व से बढ़ाकर 85 फीसदी कर दिया है। कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद से Aviation ministry घरेलू हवाई किराया और क्षमता में बदलाव करती रही है।
इस बीच, इक्रा ने कहा है कि जुलाई 2021 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 51 लाख थी। वहीं एक साल पहले अगस्त 2020 में मात्र 28.3 लाख लोगों ने ही हवाई यात्रा की थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में इसमें 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार सुधार के बावजूद, मांग पर दबाव बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी का डर अभी भी बना हुआ है और लोग सिर्फ जरूरी यात्रा ही कर रहे हैं।