हरियाणा में पिछला पूरा शैक्षिक सत्र और मौजूदा आधा शिक्षा सत्र बीतने के बाद शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। करीब डेढ़ साल के इंतजार के बाद गरीब बच्चों को 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी निजी स्कूलों को 17 अक्टूबर तक दूसरी से बारहवीं कक्षा तक रिक्त सीटों की जानकारी देनी होगी। दाखिले के इच्छुक छात्र 24 अक्टूबर से सात नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 14 नवंबर को प्रवेश परीक्षा होगी और 19 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 26 नवंबर से आठ दिसंबर तक पात्र बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे।
मौलिक शिक्षा निदेशक अंशज सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही गरीब बच्चों को आठ हजार 600 निजी विद्यालयों में मुफ्त दाखिले के लिए डेढ़ साल से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रदेशभर के 6980 निजी स्कूलों में एक लाख 87 हजार 984 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित दर्शाई थी। इस दौरान एक लाख दो हजार 963 बच्चों ने आनलाइन आवेदन किए, लेकिन कोरोना के चलते दाखिले आज तक नहीं हो पाए।
वहीं, मौजूदा सत्र की बात करें तो निजी स्कूलों में आधे से ज्यादा सिलेबस पूरा हो चुका है। दिसंबर में जब तक इन स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले होंगे, तब तक पाठ्यक्रम पूरा हो चुका होगा। ऐसे में प्रश्न यह है कि गरीब छात्रों की पढ़ाई कब होगी और कैसे। किस तरह बच्चे पुराना सिलेबस कवर करते हुए निजी स्कूलों के बच्चों से कदमताल कर पाएंगे।
यह रहेगा शेड्यूल
-नौ से 17 अक्टूबर : निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी
14 अक्टूबर : ब्लाक और जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी
-18 से 22 अक्टूबर : निजी स्कूलों द्वारा दर्शाई गई सीटों का सत्यापन
-24 अक्टूबर से 7 नवंबर : आनलाइन दाखिला फार्म जमा किए जाएंगे
-11 नवंबर :पात्र बच्चों की सूची तैयार होगी
-14 नवंबर : आवेदक करने वाले सभी बच्चों का असेसमेंट टेस्ट
-19 नवंबर : रिजल्ट की घोषणा
-24 नवंबर : पहले दाखिला ड्रा के तहत शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल अलाट किए जाएंगे
26 नवंबर से 8 दिसंबर : पहले ड्रा में शामिल बच्चों के दाखिले
नोट : खाली सीटों के लिए दूसरा ड्रा बाद में निर्धारित किया जाएगा।
गरीब बच्चों को दाखिले से किया इन्कार तो जा सकती मान्यता
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि गरीब बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला देने से इंकार करने पर हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत निजी स्कूल की मान्यता रद किए जाने का प्रविधान है। अभिभावक दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की शिकायत संगठन के समक्ष भी कर सकते हैं। संगठन बच्चों को दाखिला दिलाने में पूरी मदद करेगा और निजी स्कूल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई कराएगा। संगठन अब तक प्रदेशभर में करीब डेढ़ लाख गरीब बच्चों का निजी व नामी स्कूलों में मुफ्त दाखिला करा चुका है।