ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में व साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) जितेंद्र कुमार राघव ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके चलते 28 अक्टूबर सांय छह बजे से 30 अक्टूबर तक विधानसभा क्षेत्र में शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी।
उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 28 अक्टूबर सायं 6 बजे से 30 अक्टूबर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक रहेगी। ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू
जिलाधीश अनीश यादव ने ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 30 अक्टूबर को ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव की मतदान प्रक्रिया होनी निर्धारित हुई हैं। इस दौरान ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की सीमा में तनाव, मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान व अशांति की आशंका के मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 31 अक्टूबर सांय छह बजे तक ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित लगाया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।