ठंडी सड़क क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती निवासी सचिन और उसके सगे भाई सुनील की हत्या मामले में वीरवार को एडीजे अजय तेवतिया की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हत्या व एससी-एसटी एक्ट मामले में सातों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो इनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई थी साताें आरोपितों को दोषी करार दिया गया था। बता दें कि मामले में चार साल के बाद फैसला आया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में साल 2017 में 4 अगस्त को शहर थाना में मृतक सचिन के भाई अजय की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में अजय ने बताया था कि वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर व बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी गांजा बेचते का काम करते हैं। दोनों आरोपित उनके परिवार से रंजिश रखते थे। दोनों आरोपित उन्हें धमकी भी दे चुके थे। तीन अगस्त की रात करीब सवा 10 बजे उनके घर के पास वह और उसका भाई सुनील व विनोद बैठे थे। वह गली में चारपाई पर लेटा हुआ था, उसी दौरान शंकर व प्रवीण सैनी अपने हाथों में हथियार लेकर आए।
उस दौरान उनके साथ छोटा शंकर, विक्की उर्फ बोरी, सागर, रमेश उर्फ बल्ली व रोहतक निवासी अभिषेक रोहतक भी वहां आए थे। आते ही आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। बीचबचाव करने के लिए उसका भाई सचिन भी मौके पर पहुंचा। उसके आते ही आरोपितों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में सुनील, सचिन व विनोद को गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाते समय सचिन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वहां से सुनील व विनोद को निजी अस्पताल ले जा रहे थे तो कुछ देर बाद सुनिल ने भी मौत हो गई थी।
किस धारा में कितनी सजा
धारा – सजा – जुर्माना – अतिरिक्त सजा
302 – उम्रकैद – 10 हजार रुपये – तीन महीने
307 – 10 वर्ष – 10 हजार रुपये – तीन महीने
148, 149 – तीन वर्ष
इन मामलों मे इनको सजा
– आर्म्स एक्ट मामले में दोषी शंकर को तीन साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
– एससी-एसटी एक्ट मामले में दोषी प्रवीण सैनी पर उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो उसे तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।