सिंगर हनी सिंह-शालिनी विवाद में सुनवाई के दौरान तीसरा पक्ष नहीं रहेगा मौजूद

 पूर्वी दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट ने बालीवुड गायक हनी सिंह उर्फ हिरदेश सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी सिंह की ओर से घरेल हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज केस पर सुनवाई टाल दिया है। महानगर दंडाधिकारी तान्या सिंह ने 24 मार्च को अगली सुनवाई तय की है। 28 सितंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले पर इन-कैमरा सुनवाई करने का आदेश दिया था। इन-कैमरा सुनवाई की सहमति हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दी थी। इन-कैमरा सुनवाई का मतलब है कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अलावा कोई तीसरा पक्ष कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा। तीन सितंबर 2021 को हनी सिंह कोर्ट में पेश हुए थे। उनके पेश होने के बाद जज ने अपने चैंबर में ले जाकर हनी सिंह और उनकी पत्नी से एक साथ और अलग-अलग बात की था। कोर्ट ने पाया था कि हनी सिंह और उनकी पत्नी के बयानों में घर छोड़ने के तथ्यों को लेकर विरोधाभास है।

शालिनी तलवार ने याचिका में हनी सिंह से दस करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिका में दिल्ली में आवास की मांग की गई है और मासिक खर्च के रुप में पांच लाख रुपये हर महीने देने की मांग की गई है। याचिका में हनी सिंह पर शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। याचिका में हनी सिंह की पत्नी ने उनके पिता सरबजीत सिंह, मां भूपिंदर कौर और बहन स्नेहा सिंह पर भी घरेलू हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि 23 जनवरी, 2011 को शालिनी सिंह की शादी हनी सिंह के साथ हुई थी। शालिनी का आरोप है कि हनी सिंह लगातार दस वर्षों में उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। शालिनी ने हनी सिंह के पिता पर भी नशे के हालत में उनके साथ बदतमीजी करने का आरोप भी लगाया है। शालिनी का दावा है कि कि घरेलू हिंसा से जुड़े सुबूत भी उनके पास हैं।