Delhi Challan News: मास्क नहीं लगाने पर ना होगा चालान और ना लगेगा जुर्माना, जान लें दिल्ली मेट्रो में क्या है नियम

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ-साथ ज्यादातर लोगों को टीका भी लग चुका है। इसके मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। ऐसे में शनिवार से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना नहीं होगा। इस बाबत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा दिशा निर्देश तय किए जाने के बाद शुक्रवार देर शाम को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत शनिवार से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना करने का प्रविधान खत्म कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके बाद बृहस्पतिवार को डीडीएम की बैठक में जुर्माना खत्म करने का फैसला किया गया था। पिछले कई सप्ताह से दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 0.50 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 93 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। वहीं 15 से 18 साल तक के करीब 75 प्रतिशत किशोरों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। इस वजह से यह माना जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण फैलने का अब खास खतरा नहीं है।

मेट्रो ट्रेनों में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा 200 रुपये फाइन

यहां पर बता दें कि दिल्ली में सभी जगहों पर मास्क नहीं लगाने से छूट तो मिल गई है, लेकिन दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अब तक छूट का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि मेट्रो में भीड़ को देखते हुए मास्क नहीं लगाने की छूट मिलना तकरीबन असंभव  है। ऐसे में मेट्रो स्टेशन और ट्रेनों में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।