Ritu Maheshwari: नोएडा प्राधिकरण की सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला?

भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मनोरमा कुच्छल की अवमानना याचिका पर दिया है।

सुनवाई के दौरान रितु माहेश्वरी के अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा ‘क्या सीईओ की मर्जी से कोर्ट चलेगा। सुबह 10 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसी फ्लाइट चुनी, जो दिल्ली से 10:30 बजे उड़ान भरेगी। यह बेहद अशोभनीय है। क्या न्यायालय उनकी सुविधा के हिसाब से काम करेगा?’ उधर, रितु माहेश्वरी ने इसके खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही है।

13 मई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने 28 अप्रैल के आदेश में रितु माहेश्वरी को चार मई को हाजिर रहने को कहा था। उस दिन भी वह हाजिर नहीं हुई थीं। गत दिवस सुनवाई शुरू हुई तो उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि वह फ्लाइट से आ रही हैं। उनकी फ्लाइट 10:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगी। इसी पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

ये है पूरा मामला

नोएडा के सेक्टर-82 में प्राधिकरण ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को अर्जेंसी क्लोज के तहत भूमि अधिग्रहण किया था। इसे 82520 वर्ग मीटर जमीन की मालकिन दिल्ली हौजखास निवासी सेवानिवृत्त लेफ्टीनेंट कर्नल जेबी कुच्छल की पत्नी मनोरमा कुच्छल थीं। इसमें छह हजार वर्ग मीटर जमीन सिटी बस टर्मिनल के बगल सड़क साइट में दे दी गई। वहीं 2520 वर्ग मीटर सड़क बनाने में इस्तेमाल कर ली गई।

प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता से 5060 प्रति वर्ग मीटर से मुआवजा लेने को कहा, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि सिटी बस टर्मिनल कामर्शिलय प्रोजेक्ट है। हमारी जमीन कामर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर है। लिहाजा मुआवजा मौजूदा डीएम सर्किल रेट के हिसाब से कामर्शियल का दिया जाना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण नहीं माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने आदेश का पालन नहीं करने पर मनोरमा कुच्छल ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी।

इस पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल 2022 को अदालत ने आदेश पारित किया। 28 अप्रैल को भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुई। ऐसे में रितु माहेश्वरी को हाईकोर्ट ने 4 मई की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया था, लेकिन ईद की छुट्टी की वजह से 5 मई तारीख कर दी गई।