31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक करें:ऐसा नहीं करने पर पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, यहां देखें लिंक करने की प्रोसेस

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देर न करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है।

जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना ही होगा। अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है, तब भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आधार-पैन लिंकिंग प्रोसेस

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।
  • पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
  • पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा।
  • CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
  • टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) चुने।
  • टाइप ऑफ पेमेंट में (1,000) Other Receipts को चुनना होगा।
  • मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्डी
  • अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।
  • परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डालें।
  • अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
  • प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी।
  • जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें।
  • अगर आपकी ओर से दर्ज डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स (Others) में 1000 रुपए भरें।
  • ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद आपको एक PDF मिलेगी। इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें।
  • इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा।

पेमेंट करने के बाद की प्रोसेस

  • 4-5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
  • पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
  • अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा।
  • कंटीन्यू पर क्लिक कर आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉप अप विंडो ओपन होगी।
  • पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है।
  • वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

पैन डीएक्टिवेट को लेकर क्या है नियम? नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है।

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