कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे:सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक लगाई, यहीं सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थीं

गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाई है कि अब क्लब में किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। शुक्रवार सुबह से ही क्लब को गिराने का काम चल रहा था। क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर भी पहुंच चुका था। यह वही क्लब है, जिसमें भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी।

गोवा प्रशासन के मुताबिक कर्लीज क्लब को नो डेवलपमेंट जोन’ में बनाया गया है। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) ने 2016 में इसे ढहाने का आदेश दिया था। क्लब के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में इस आदेश को चुनौती दी थी। NGT ने 6 सितंबर को GCZMA के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद 8 सितंबर (गुरुवार) को जिला प्रशासन ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था।

इसी क्लब में आखिरी बार नजर आईं थी सोनाली
गोवा के कर्लीज क्लब में 23 अगस्त की अल सुबह सोनाली फोगाट अपने PA सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ आखिरी बार नजर आई थीं। इसी के बाद उनकी मौत हुई। क्लब के CCTV फुटेज में सुधीर सोनाली को जबरन कोई लिक्विड पिलाते हुए नजर आया था। उसने पूछताछ में सोनाली को ड्रग देने की बात कबूल भी कर ली थी। इसके बाद गोवा पुलिस ने क्लब को सील कर दिया था।

23 अगस्त को हुई थी सोनाली की हत्या
सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हुई थी। उस समय उनका PA सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर उनके साथ मौजूद थे। गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू की शिकायत पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। क्लब संचालक एडविन नुन्स, दत्ता प्रसाद और रमाकांत मासूपा के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

NGT ने कर्लीज क्लब को 15 दिन में गिराने को कहा था
NGT के आदेश में कर्लीज क्लब को गिराने की कार्रवाई 15 दिन में पूरी करने को कहा गया था। NGT ने क्लब का बिजली-पानी का कनेक्शन काटने को भी कहा था। साथ ही आबकारी आयुक्त को क्लब का बार लाइसेंस भी कैंसिल करने को कहा था। अंजुमा पंचायत को भी ट्रिब्यूनल की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे।