ग्रेटर फरीदाबाद के बीपीटीपी पार्क फ्लोर दो आरडल्ब्यूए द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए बिल्डर की ओर से डाली गई याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब इस केस सुनवाई नौ नवंबर को होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों को विरोध प्रदर्शन् लगातार जारी है। क्योंकि विधायक राजेश नागर के हस्तक्षेप के बाद भी समस्या का हल नहीं निकल पाया है।
बता दें कि पिछले बीस दिनों से बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ पार्क फ्लोर दो के लोग मेंटिनेंस चार्ज बढ़ाने, बिजली का स्थायी कनेक्शन न देने और आक्यूपेशन सर्टिफिकेट न देने के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जाता है कि बिल्डर ने इस प्रदर्शन् पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की आैर कहा कि आफिस के 500 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। आरडबल्यूए की तरफ से एडवोकेट आरपी उनियाल, चंद्रकला उनियाल और एडवोकेट रिटा. विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल ने अपनी टीम के साथ कोर्ट को बताया कि वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। एडवोकेट उनियाल ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों का जवाब सुनने के बाद बिल्डर की रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। केस की अगली सुनवाई की डेट अब नौ नवंबर को रखी गई है। इस बारे में बीपीटीपी के पीआरओ अभिमन्यू त्रिपाठी से संपर्क किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया।