नारनौल के अटेली में 2 गुटों में खूनी टकराव:एक युवक के पैरों में तेजधार हथियारों से वार; पुलिस छावनी में तब्दील गांव; लोग घरों में कैद

हरियाणा के नारनौल जिले में अटेली कस्बे के गांव खेड़ी में बुधवार रात को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आरोप हैं कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पवन को बुरी तरह पीटा। पवन के दोनों पैरों पर तेजधार हथियारों से इतने वार किए गए कि वह अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा। उसकी हालत गंभीर देख कर उसे बहरोड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालात गुरुवार सुबह भी तनावपूर्ण बने हुए हैं।

रात को ही SP विक्रांत भूषण सहित DSP, SHO पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और पूरे गांव को एक छावनी में तबदील कर दिया। अटेली पुलिस को दी शिकायत में गांव खेड़ी निवासी संदीप ने बताया है कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे अश्विनी कुमार, महेश पहलवान, पवन पुत्र नेतराम, मुकेश पुत्र मनोहर, प्रीतम, अनिल पुत्र रोहतास, मिंटू, रवि पुत्र पुणे, फौजी नरेंद्र पुत्र मनोहर और 15-20 अन्य लोग आए।

संदीप ने बताया कि सभी के हाथों में फरसा, लाठी, रॉड आदि धारदार हथियार थे। पहले इन लोगों ने अश्विनी पार्षद के घर मीटिंग की और सभी ने साजिश के तहत पवन पुत्र प्रताप सिंह के ऊपर हमला किया। पवन के दोनों पैरों व सिर में काफी चोटें मार गई। पवन ने बचाओ-बचाओ की आवाज लगाई तो गांव के काफी लोग आ गए और हेमराज पुत्र मंतूराम ने अपराधियों को भगाने में मदद की।

आरोप है कि अश्विनी, महेश, मुकेश व प्रीतम ने कहा कि हम लोगों ने 10 राजपूतों को मारने की कसम खाई है और ऐसा कहते हुए आरोपी भाग गए। संदीप ने बताया कि हमले की सूचना डायल 112 पर दी गई। रोहताश थानेदार व जयसिंह थानेदार ने कहा कि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। इन ठाकुरों को जान से मारना है। हम पुलिस में थानेदार हैं और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, जितने पैसे लगेंगे वह हम लगाएंगे।

संदीप ने बताया है कि 10 सितंबर को भी इन लोगों ने 10-12 लोगों पर हमला किया था। झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस से मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह लोग गांव में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। भाईचारा खराब करना चाहते हैं। अटेली पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर अश्विनी कुमार, महेश पहलवान, पवन, मुकेश, प्रीतम, अनिल, मिंटू, रवि, फौजी नरेंद्र, रोहतास थानेदार, जय सिंह थानेदार व 15 अन्य पर IPC की धारा 120बी, 148, 149, 307, 323, 324, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।