हरियाणा में RTI एक्टिविस्ट के खिलाफ FIR:अंबाला SDM ने दर्ज कराया केस; बार-बार सूचनाएं मांग सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, ब्लैकमेलिंग का आरोप

हरियाणा के अंबाला कैंट में पुलिस ने RTI एक्टिविस्ट के खिलाफ FIR दर्ज की है। उस पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने तथा ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। SDM की शिकायत है कि RTI एक्टिविस्ट बार-बार सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है। एक्टिविस्ट के खिलाफ IPC की धारा 186, 332 व 353 के तहत केस दर्ज किया गया है।

कुरुक्षेत्र के गांव अटवाल निवासी बजिंदर सिंह आर्य ने 10 दिसंबर 2021 को RTI के तहत जनसूचना अधिकारी EO नगर परिषद अंबाला कैंट से सूचना मांगी थी। यहां से बजिंदर सिंह को कोई सूचना न मिलने के कारण 25 फरवरी 2022 को प्रथम अपीलेट अथॉरिटी (SDM) अंबाला कैंट की कोर्ट में पहली अपील दायर की गई।

RTI सहायक ने कहा- थर्ड पार्टी की सूचना नहीं दे सकते
SDM ने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को 16 मार्च 2022 को बुलाया था, लेकिन उस दिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हुई। अगली तारीख 30 मार्च को अपीलकर्ता बजिंदर सिंह व नगर परिषद की ओर से RTI सहायक शलिंद्र उपस्थित हुआ। यहां सहायक शलिंद्र ने बताया कि जो जानकारी बजिंदर सिंह द्वारा मांगी जा रही है, वह थर्ड पार्टी से संबंधित है, जो प्रदान नहीं की जा सकती। इतना सुनते ही बजिंदर सिंह तैश में आ गया और ऑफिस से बाहर चला गया।

बार-बार RTI लगा कर करता ब्लैकमेल

पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी बजिंदर सिंह बार-बार RTI के तहत प्रार्थना पत्र लगाकर सरकारी कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और ब्लैकमेल करता है। शिकायत में SDM का नाम गलत लिखा गया है, जो उसके पास सही सूचना न होना दर्शाता है। आरोपी सूचना उपलब्ध कराने बारे अनावश्यक व गलत दबाव डालने की मंशा रखता है।

सूचना से सहमत नहीं तो अपील करता
बताया जा रहा है कि अगर शिकायतकर्ता सूचना से सहमत नहीं था तो द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर कर सकता है। बजिंदर सिंह द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी वह मामला सिविल श्रेणी में आता है, न कि आपराधिक मामला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।