हरियाणा पंचायत चुनाव में बुरे फंसे उम्मीदवार:परिवार पर बकाया तो नो-ड्यूज नहीं मिल रहा; आयोग का आदेश- व्यक्तिगत देनदारी नहीं तो जारी करें

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। आयोग की ओर से उम्मीदवारों के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) धनपत सिंह ने कहा है कि विभाग सिर्फ उम्मीदवारों की देनदारी की जांच करें। किसी के परिवार पर यदि कोई देनदारी है तो इस वजह से उम्मीदवार का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न रोका जाए।

पुलिस को भी जारी किया लेटर
राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल को लेटर लिखा है कि नामांकन के लिए किसी तरह के पुलिस वैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आयोग इस संबंध में पहले भी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। नामांकन करने वाले उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना है, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी है। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है।

मूल निवास की भी नहीं कोई आवश्यकता
धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है।

आज नामांकन का आखिरी दिन
पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस दिन शाम 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर पाएंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को चुनाव नामांकन की स्क्रूटनी होगी। धनपत सिंह ने कहा कि पहले चरण के लिए 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।