साइंटिस्ट नंबी नारायणन को कथित रूप से ISRO जासूसी में फंसाने वाले मामले में चार आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के लिए केरल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी।
नंबी नारायणन को कथित रूप से 1994 के ISRO जासूसी के मामले में फंसाया गया था। बाद में उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हो गए और उन्हें बरी कर दिया गया था।