दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के लिए आज का दिन अहम, मारपीट मामले में होगा सजा का एलान

दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिए शनिवार को दिन अहम होने जा रहा है। चार साल पहले विधायक सोमनाथ भारती मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शनिवार को सजा का एलान करेगी। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने AAP विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया था। बताया जा रहा है कि शनिवार को सोमनाथ भारती की सजा पर बहस होगी और सजा का एलान भी हो जाएगा। सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें सजा दी जाएगी। मारपीट के कई मामलों में कोर्ट सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा सुना सकती है। 3 साल से ऊपर की सजा पर जमानत का प्रावधान नहीं है, ऐसे में विधायक की जमानत भी शनिवार ही हो जाने के आसार हैं। वर्ष 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी।

यह है पूरा मामला

साल 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के एक कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी। मामले के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। सालों चले मामले के बाद शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्राविधान है।

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। उन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल करने का आरोप है।