कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रोसेस बताते हुए गाइडलाइन जारी की हैं। कोई भी कर्मचारी जो 31 अगस्त, 2014 को EPF का मेंबर था और EPS के तहत उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उसके पास 3 मार्च, 2023 को या उससे पहले इसे चुनने का ऑप्शन है।
अब मेंबर और एम्प्लॉयर ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए जॉइंट रूप से आवेदन कर सकेंगे। नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया था। मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी अनुमति दी थी।
आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं। ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसेज से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। ईपीएफओ के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार ने आदेश में दिए गए निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया है।
हायर पेंशन के लिए ऐप्लाई करने की प्रोसेस
- हायर पेंशन पाने के लिए ईपीएस मेंबर को अपने करीबी EPFO ऑफिस जाना होगा।
- वहां उन्हें एप्लिकेशन के साथ मांगे गए डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे।
- कमिश्नर के बताए तरीके और फॉर्मेट के मुताबिक एप्लिकेशन देनी होगी।
- जॉइंट ऑप्शन में डिसक्लेमर और डिक्लरेशन भी होगा।
- प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट की जरूरत है तो जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी।
- छूट वाले प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड को फंड ट्रांसफर करने वाले केस में ट्रस्टी को एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।
- एप्लिकेशन जमा होने के बाद जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा।