प्रयागराज नैनी जेल से अतीक अहमद को लेकर निकला पुलिस का काफिला चित्रकूट रुका। 24 घंटे के लंबे सफर की शुरुआत से पहले पुलिस का काफिला 10 मिनट के लिए चित्रकूट रिजर्व पुलिस लाइन पर फूड पैकेट लेने के लिए रुका था।
बता दें कि माफिया अतीक अहमद को UP पुलिस प्रयागराज से लेकर अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए मंगलवार रात 8.35 बजे रवाना हुई थी। यहां से निकलने से पहले अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पुलिस ने उसे दवा दी। आराम होने के बाद उसे लेकर टीम चित्रकूट की ओर रवाना हो गई। अतीक को मंगलवार को ही उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
नैनी जेल में लेने से मना कर दिया गया था
मंगलवार को सजा के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया था, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया। 5 घंटे प्रिजन वैन जेल गेट पर ही खड़ी रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा- अतीक को नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है।
अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को बरेली जेल लाया गया
अशरफ ने मीडिया से बातचीत में कहा- एक अधिकारी ने मुझे धमकी दी है कि मुझे 2 हफ्ते के बाद किसी बहाने से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। मुझ पर लगे आरोप फर्जी हैं। यह मुझे, मेरे परिवार को और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है।
अतीक को सोमवार को ही साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। अहमदाबाद से STF टीम रविवार शाम 5:45 बजे निकली थी, जो सोमवार शाम 5:30 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंची। STF का काफिला अहमदाबाद से राजस्थान के उदयपुर-कोटा होते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी के रास्ते सोमवार सुबह 9 बजे के करीब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ था। टीम ने 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे 45 मिनट में पूरा किया। इस दौरान काफिला 8 जगह रुका।
अतीक के दो और साथियों को उम्रकैद
MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। वहीं, अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है।
अतीक गैंग पर 100 से ज्यादा केस, मंगलवार को पहले केस में सजा मिली
अतीक अहमद का 30-35 साल से प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार, अतीक के गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे भी हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। यानी 44 साल में अतीक पहली बार दोषी ठहराया गया है और उसे सजा मिली है।