सोशल सिक्योरिटी दायरे में आए हरियाणा के बिजनेसमैन:आकस्मिक मौत पर 5 लाख मुआवजा; GST में रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेयर होना जरूरी

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बिजनेसमैन को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत हजारों व्यापारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। योजना के तहत वे आकस्मिक मौत या स्थायी विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपए के मुआवजे के पात्र होंगे।

लाभार्थियों को 10 रुपए प्रति लाख के वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड (HTWB) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।

हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (वित्त) अनुराग रस्तोगी ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार लाभार्थी व्यापारी को जीएसटी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना जरूरी है।

यहां किया जाएगा दावों का समाधान
लाभार्थी व्यापारियों के द्वारा किए जाने वाले दावों के निपटान से संबंधित किसी भी समस्या के मामले में एक संस्थागत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। विवादों का समाधान जिला या उप-विभागीय शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें एडीसी और एचटीडब्ल्यूबी की जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष सदस्य होंगे।

ये व्यापारी होंगे योजना के लिए पात्र

  • पार्टनरशिप फर्म, स्वामित्व फर्म, सीमित देयता भागीदारी भी योजना के लिए पात्र हैं।
  • लाभार्थियों को जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता होना चाहिए।
  • 70% और उससे अधिक विकलांगता वाले लाभार्थी राहत के पात्र होंगे।
  • दावों के निपटान के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई।