अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
अब ट्रम्प का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा। यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रम्प को वोट नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प को मिलने वाले वोटों पर होगा।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा। इस फैसले में अपील बाकी है इसलिए इसे 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा गया है।
कोर्ट ने ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को हुई US कैपिटल हिंसा (अमेरिकी संसद) के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं, ट्रम्प का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के मुख्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
पहली बार किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया
ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के तहत लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है।
अब आगे क्या…
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प 4 जनवरी 2024 तक कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि वो इस केस पर सुनवाई करेगा या नहीं। दरअसल, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में एक टॉप कोर्ट (स्टेट सुप्रीम कोर्ट) है। इसके अलावा देश का एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट है।
ट्रम्प बोले- फैसले में बाइडेन का हाथ
कोलोराडो कोर्ट के इस फैसले के बाद आयोव में एक संबोधन के दौरान बुधवार को ट्रम्प ने कहा- इस फैसले में बाइडेन का हाथ है। वो चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो हारने वाले हैं और जीत के लिए अमेरिकी संविधान के उल्लंघन करने तक के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा- बाइडेन अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। वो और उनकी पार्टी मुझे रोकना चाहती हैं। उनकी पार्टी हमसे इतनी बुरी तरह से हार रही है कि बाइडेन चुनाव में बाधा डालने के लिए कानून प्रवर्तन (लॉ एनफोर्समेंट) को हथियार बना रहे हैं।
जॉर्ज सोरोस की मदद ले रहे बाइडेन
ट्रम्प के स्पोक्स पर्सन ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहा गया कि चुनाव में बाधा डालने की बाइडेन की योजना को जॉर्ज सोरोस का समर्थन है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक सोरोस रूढ़िवाद विरोधी विचारों को प्रमोट करने में बाइडेन की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा वो बॉर्डर एनफोर्समेंट को खत्म करने के लिए बाइडेन प्रशासन को फंड दे रहे हैं।
जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी अरबपति हैं जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भारत में जल्द ही एक लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जताई थी। सोरोस ने कहा था- PM मोदी लोकतंत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं हैं। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने हैं। इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया था।
अब संसद हिंसा का पूरा मामला समझिए…
3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306 और ट्रम्प को 232 वोट मिले। सब कुछ साफ था। इसके बावजूद ट्रम्प ने हार नहीं कबूली। उनका आरोप था कि वोटिंग और काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई।
ट्रम्प ने कई राज्यों में केस दर्ज कराए। ज्यादातर में ट्रम्प समर्थकों की अपील खारिज हो गई। दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाएं खारिज कर दीं। ट्रम्प इशारों में हिंसा की धमकी देते रहे।
6 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर आखिरी मुहर लगनी थी। इसके लिए अमेरिकी संसद का सत्र चल रहा था। यहां वोटों की गिनती होनी थी। ट्रम्प के सांसदों ने कुछ जगहों के नतीजों पर ऐतराज जताया था। इस पर चर्चा होनी थी। चर्चा के बाद बहुमत के साथ बाइडेन की जीत पर मुहर लगी थी। इससे नाराज ट्रम्प समर्थकों ने संसद पर हमला कर दिया।