‘गुजराती ठग’ वाले बयान पर तेजस्वी का माफीनामा मंजूर:सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द की

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ‘गुजराती ठग’ वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा मंजूर कर लिया है। और मामले की आपराधिक शिकायत रद्द कर दी है। अब अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा।

इससे पहले पिछले सोमवार (5 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी, और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि तेजस्वी यादव ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक विशिष्ट हलफनामा दायर किया था।

हरेश मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि जब तेजस्वी यादव ने बयान वापस ले लिया है तो अभियोजन को मुकदमा जारी क्यों रखना चाहिए? आप निर्देश लें, वरना हम अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि की शिकायत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही याचिका दायर करने वाले गुजरात निवासी को नोटिस जारी किया था।

तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। गुजरात की एक अदालत ने अगस्त माह में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी। शिकायतकर्ता हरेश मेहता की शिकायत पर तेजस्वी को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार होने की बात कही थी।

तेजस्वी ने केस दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी

बता दें, पिछले साल मार्च माह में गुजरातियों को लेकर तेजस्वी ने टिप्पणी की थी। इसके बाद, उनके खिलाफ गुजरात कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था।

तेजस्वी यादव ने एक याचिका दायर कर कोर्ट से इस मामले को गुजरात के बाहर खासतौर से दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

क्या है पूरा मामला?

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था- ‘ठग है ना, जो ठग है, ठग को अनुमति है, आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है और उसके ठग को माफ किया जाएगा। एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेकर भाग जाएंगे।’ तेजस्वी के बयान के खिलाफ अहमदाबाद के रहने वाले हरेश मेहता ने गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को गुजरात से बाहर दिल्ली या फिर पटना ट्रांसफर करने की मांग की थी।