AAP बोली- गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 8KG घटा:21 मार्च को 70KG वेट था, अब 62 हुआ; डॉक्टरों ने पराठा-पूड़ी खाने को कहा

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन गिरफ्तारी के बाद से लगातार कम हो रहा है। पार्टी ने शनिवार (22 जून) को बयान जारी कर मामले को चिंताजनक बताया।

पार्टी ने कहा, ‘दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से 22 जून तक केजरीवाल का वजन कुल 8 किलोग्राम गिर चुका है। 21 मार्च को जब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब उनका वजन 70 किलो था। तब से उनका वजन लगातार गिरना शुरू हुआ।’

AAP के मुताबिक, अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को वापस तिहाड़ जेल जाने के वक्त उनका वजन 63.5 किलोग्राम हो गया था। 22 जून को सीएम केजरीवाल का वजन और घटकर 62 किलोग्राम हो गया है।

ED ने कहा कि केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को घर का खाना खाने की अनुमति दी है।

जांच एजेंसी के आरोपों पर ​​​​​​केजरीवाल ने 19 अप्रैल को कोर्ट में बताया था कि उनके घर से 48 बार खाना आया, उसमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। 8 अप्रैल के बाद से उनके घर से आम नहीं भेजे गए। एक बार घर पर पूजा के बाद आलू पूड़ी आया था।

तिहाड़ ने बताया- केजरीवाल को नाश्ते-लंच और डिनर में क्या दिया
केजरीवाल के खाने पर विवाद के बाद तिहाड़ प्रशासन ने 3 से 17 अप्रैल तक नाश्ते, लंच और डिनर में उन्हें क्या-क्या दिया गया, इसकी एक कॉपी ED और कोर्ट को भेजी थी। इसमें बताया गया कि केजरीवाल को नाश्ते में रोजाना 4 अंडे, 2 केले के अलावा चाय, पोहा, उपमा, उत्तपम जैसा खाना दिया जा रहा है। वहीं, लंच में भी रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, मिक्स फ्रूट दिया गया है। डिनर में रोटी, दही, सलाद, अचार, सब्जी, दाल दी गई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट अगले हफ्ते 24 या 25 जून को केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है।

ED ने 21 मार्च को शराब नीति मामले में केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने 1 जून तक चुनाव प्रचार के बाद 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया था।

केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी।

ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची, जिसके बाद केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई। फिलहाल, केजरीवाल 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है।​​​​​​