मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:SC बोला- आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला सकते; आतंकियों को हिंदू दिखाने पर नेटफ्लिक्स को नोटिस; राजस्थान में मिग-29 क्रैश

नमस्कार,

कल की बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की रही। कोर्ट ने कहा- आरोपी का घर नहीं गिरा सकते, भले वह दोषी क्यों न हो। वहीं दूसरी खबर कंधार हाईजैक पर बनी वेबसीरीज IC 814 को लेकर है। सीरीज में आतंकियों को हिंदू दिखाने पर सरकार ने नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है।

1. ममता सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक नाम दिया गया है।

2. दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है।

3. प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के दौरे पर रवाना होंगे। उनका यह दौरा दो दिवसीय (3-4 सितंबर) है।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, “अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।”

किसने याचिका लगाई है: सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने लगाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के पास इंडियन एयर फोर्स का मिग-29 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने के बाद तेज धमाके के साथ आग लग गई। पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया था।

वायुसेना बोली- रूटीन ट्रेनिंग के दौरान हादसा: वायुसेना ने कहा- बाड़मेर सेक्टर में एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान एक मिग-29 में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। जिसके बाद पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा। प्लेन एक सुनसान जगह पर क्रैश हो गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।