मेरठ में 3 घंटे चला डॉग पपी का पोस्टमॉर्टम:कब्र से निकाले गए 5 नवजातों के जले शव; देवरानी-जेठानी ने मिलकर जिंदा जलाया

मेरठ के खड़ौली में डॉग के 5 नवजात बच्चों का पोस्टमॉर्टम कराया गया। शुक्रवार को चौथे दिन इनके शव कब्र से निकाले गए, फिर 3 घंटे वेटरनरी एक्सपर्ट ने पोस्टमॉर्टम किया। इसके बाद शवों को दोबारा मिट्‌टी में दफना दिया।

बता दें कि 4 दिन पहले देवरानी-जेठानी ने 5 पपी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसकी शिकायत कॉलोनी के लोग और एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुमन माली ने पुलिस से की थी। मामले में शुक्रवार को आरोपी शोभा और आरती पर मुकदमा दर्ज किया गया।

जले हुए शवों के लिए नमूने एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुमन माली ने ही गुरुवार को इन पांचों पप्पी की डेडबॉडी को मिट्टी में दबाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन, शुक्रवार को पुलिस ने जब पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया तो पांचों पपी का पोस्टमॉर्टम कराया गया। इसके लिए पहले उनकी डेडबॉडी निकाली गई। एक्सपर्ट्स ने जले हुए शवों के नमूने लिए और जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने लिखी FIR शुक्रवार को भी इस पूरे मामले में व्यापारियों ने रोष जताया। शुक्रवार को व्यापारी और एनिमल केयर सोसाइटी के सदस्य कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। इन लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको अरेस्ट किया जाए। ये पशु क्रूरता की हद है। ये पांच नवजातों की हत्या है। पुलिस ने पूरे मामले में 7 पन्नों की FIR लिखी है।

‘ये घोर अपराध है इसमें सजा हो’ व्यापारियों ने कहा- आरोपी महिलाओं को जेल भेजा जाए। व्यापारी नेता जीतू नागपाल, शैंकी वर्मा, करन कपूर, दीपक जाटव, सतीश भदौरा, अंशुमाली वशिष्ठ, विनय नोटियाल, आकाश यादव, कविता, राखी रस्तौगी, मनोज, विदुषी रस्तोगी, एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुमन माली आदि कंकरखेड़ा थाने पहुंचे थे।

5 साल की सजा हो सकती है BNS की धारा 325 में FIR लिखी है। किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग बनाना, गंभीर अपराध है। इसके लिए दोषी व्यक्ति को पांच साल तक की कैद हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों सजा दी जा सकती है। सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है और जानवर को कितना नुकसान पहुंचा है।