सिंगापुर की एक अदालत ने 73 साल के भारतीय नागरिक बालसुब्रमण्यम रमेश को सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में चार महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोपी माना है। द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, इस मामले में बालसुब्रमण्यम रमेश को 21 साल तक की जेल हो सकती है। सोमवार को जिला अदालत में उन पर छेड़छाड़ के सात आरोप तय किए गए।
बालसुब्रमण्यम ने 18 नवंबर को सुबह 3.15 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच चार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इनमें एक महिला के साथ चार बार और तीन अन्य महिलाओं के साथ एक-एक बार छेड़छाड़ की।
हर बार छेड़छाड़ पर तीन साल की जेल
रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के साथ अलग-अलग समय पर छेड़छाड़ की गई। सिंगापुर के कानून के तहत हर बार छेड़छाड़ के लिए तीन साल की जेल, जुर्माना या बेंत मारने की सजा या इनमें से कोई भी सजा दी जा सकती है। बालासुब्रमण्यम को बेंत से नहीं मारा जा सकता क्योंकि उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है।
अदालत की रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि ये महिलाएं पैसेंजर थीं या स्टॉफ मेंबर थीं। बालसुब्रमण्यम को 13 दिसंबर को सजा सुनाई जा सकती है।
छेड़छाड़ पर जेल, जुर्माना या बेंत मारने की सजा
सिंगापुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले को काफी गंभीरता से लिया जाता है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर, पीड़िता की उम्र 14 साल से कम होती है तो आरोपी को पांच साल तक जेल, जुर्माना या बेंत से मारने की सजा दी जाती है।