अग्निवीरों के पहले बैच में भर्ती हुए हरियाणा के 4045 युवा 2026-27 में रिटायर होने वाले हैं। इसके रिटायर होने से पहले प्रदेश सरकार ने इन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच दिया है।
हरियाणा सरकार ने इनके लिए हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू कर दी है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसार लोन, आदि सुविधाएं दी जाएंगी। यह नीति अग्निवीरों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी।
2022 में पहला बैच सेना में भर्ती हुआ केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना आरंभ की गई। इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। जबकि, बाकियों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा।
हरियाणा से 2022-23 के दौरान 1830 और 2023-24 के दौरान लगभग 2215 युवा अग्निवीर के रूप में थल, जल व वायु सेना में भर्ती हुए थे। इनके लिए सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले लाभों को लेकर नियम सार्वजनिक किए हैं।
इन नौकरियों में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा SPO की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) से भी छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
HKRNL की नौकरी में मिलेगी वरीयता हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपए से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपए वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।
डेडिकेटेड यूनिट तय करेगी नियुक्ति हरियाणा सरकार के सूत्रों का कहना है हर विभाग में एक डेडिकेटेड यूनिट (3 या अधिक) बनाने का प्रस्ताव है, जो यह देखेगी कि रिटायर हुए अग्निवीरों में किन्हें, किस डिपार्टमेंट और यूनिट में समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों की शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का आकलन होगा।
नियमित नौकरियों में चयन के लिए उम्र सीमा में जो छूट तय है, उसका पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों से भी आग्रह किया जाएगा कि वह अपने यहां की सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक संख्या में अग्निवीरों को समायोजित करने का कोई तरीका निकाले।