मेरठ की शादी से एक युवक का थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया है। वह रोटी पर थूकता है, फिर उसे तंदूर में सेंकने के लिए डालता है। वह एक-एक कर 10 रोटियां ऐसे बनाता है।
वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। घटना की शिकायत पुलिस से की। देर रात थूक लगाकर रोटी बनाने वाले आरोपी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोप है कि समाज का एक वर्ग थूक जिहाद चला रहा है। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। घटना 21 फरवरी की ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्रीन मंडप की है। वीडियो सोमवार को सामने आया है। योगी सरकार खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने वालों के खिलाफ नया कानून ला रही है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।
लोगों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा
हिंदूवादी संगठन के नेता सचित सिरोही ने कहा- शादी समारोह में कर्मचारी खाने की चीजों पर थूक रहा है। इस तरह से बीमारियां फैलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। जिससे समाज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है।
जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद और कभी लव जिहाद चलाकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना ब्रहमपुरी क्षेत्र में एक शादी समारोह का वीडियो सामने आया है। जिसमें एक व्यक्ति तंदूर में थूक लगाकर रोटी बनाता नजर आ रहा है। इसमें आरोपी मुंडाली के मऊ खास निवासी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अब पढ़िए ऐसी ही 3 घटनाएं…
1. गाजियाबाद में यूरिन मिलाकर जूस पिलाने का आरोप, दो आरोपी गिरफ्तार
13 सितंबर को गाजियाबाद में जूस की दुकान के मालिक को लोगों ने जमकर पीटा। आरोप था- दुकानदार जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिला रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दुकानदार को छुड़ाया। पुलिस को दुकान के अंदर से प्लास्टिक की कैन में करीब एक लीटर यूरिन मिला। पुलिस ने दुकानदार आमिर और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया।
2. सहारनपुर में होटल पर थूक लगाकर युवक ने बनाई रोटी
12 सितंबर को सहारनपुर के एक होटल का वीडियो सामने आया। एक युवक आटे पर थूकते हुए रोटियां बनाते दिखाई दिया। इसके बाद तंदूर में रोटी को सेंकने लगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और केस दर्ज कर लिया।
3. शामली में युवक ने थूककर जूस बनाया, लोग बोले- कार्रवाई हो
23 सितंबर को शामली में एक ठेले पर जूस बनाते समय युवक उसमें थूकता नजर आया। मामले का वीडियो सामने आया। लोग आक्रोशित हुए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।
अब जानिए उस कानून को, जो योगी सरकार ला रही…
खाने में थूक मिलाया तो 10 साल की सजा
यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू लाने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा।
नए कानून का नाम उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टेमिनेशन इन फूड (कन्यूजमर राइट टू नो) अध्यादेश है। कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं।
नए कानून में क्या-क्या होंगे नियम…
1- ऑर्डर के बाद भी खाने की चीज में शामिल इंग्रेडिएंट्स कस्टमर को पंसद नहीं आए तो वह उसे इनकार करने का अधिकारी होगा।
2- ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है, उसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
3- ग्राहक को शक होने पर वह पुलिस से शिकायत कर सकेगा। इसकी जांच के लिए भी स्टैंडर्ड नियम तय किए जाएंगे।
आखिर यूपी में क्यों बनाना पड़ रहा कानून
यूपी में पिछले कुछ महीनों में दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने और खाने-पानी की वस्तुओं में थूकने के मामले सामने आए हैं। लेकिन इस संबंध में ठोस कानून नहीं होने के कारण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी।
लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की भी आशंका बनी रहती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ रहा है।