हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप केस में आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई (18 फरवरी) में कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजकर आज अदालत में पेश होने को कहा है। इसमें पीड़ित महिला के बयान कलमबद्ध होंगे।
पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा, क्योंकि इस केस में कसौली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दायर कर चुकी है। इसके पीछे पुलिस ने तर्क दिया कि जांच में महिला से रेप के साक्ष्य नहीं मिले।
13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी सामने आई
पीड़ित महिला ने बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की धाराओं के तहत FIR करवाई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई।
शिकायत में पीड़िता ने कहा, ‘मैं अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली और रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की।
पुलिस को सबूत नहीं मिले
FIR होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों के बयान दर्ज किए। जिस होटल में रेप होने के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने रेप के आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाए हैं।
इस वजह से होटल से सीसीटीवी फुटेज, शराब के गिलास, बेड शीट जैसे साक्ष्य नहीं मिल पाए। पुलिस के अनुसार, महिला भी मेडिकल करवाने के लिए मुकर गई थी।
पीड़िता पर पंचकूला में हनीट्रैप का केस
उधर, हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में रेप पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद पीड़ित महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस में सबकी नजरे कसौली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर टिकी हैं।