हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त और अन ऑथराइज्ड स्कूल पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सोनीपत में ऐसे 89 स्कूल हैं, जिनके पास तो मान्यता है और न ही किसी प्रकार की परमिशन। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स (CRC) को इन स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2024 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कई स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें से कुछ स्कूलों के पास केवल प्राथमिक कक्षाओं की मान्यता थी, लेकिन वे उच्च कक्षाओं में भी पढ़ाई करा रहे थे। यह न केवल हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 का उल्लंघन है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।
इस मामले में शिक्षा विभाग पहले भी कई बार स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके बाद एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई।