पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार:सुप्रीम कोर्ट बोला- सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी, नई भर्तियां 3 महीने में पूरी करें

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

पश्चिम बंगाल में स्कूल सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं।

इसके साथ ही CBI जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल BJP ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है।

भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है – राज्य भाजपा अध्यक्ष

राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा – ‘शिक्षक भर्ती में इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा