कैथल में शहरी क्षेत्र सीवन की राजस्व सम्पदा सीवन में एक अवैध कालोनी में सड़क नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, कॉर्मिशयल स्ट्रक्चर, चार डीपीसी को जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान स्वयं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा और कार्रवाई की गई।
पहले दिया गया नोटिस
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि विभाग के संज्ञान में शहरी क्षेत्र सीवन की राजस्व सम्पदा सीवन में अवैध रूप से कालोनी डेवलप किए जाने का मामला आया था, जिसके बाद कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। भू-स्वामियों द्वारा न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और न ही ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन हेतु अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।