पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अटारी-वाघा बॉर्डर के से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे।
PTI के मुताबिक 28 अप्रैल तक एक हजार से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे हैं। शाम 5 बजे के बाद आए लोगों को वापस लौटाया गया। वे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई।
केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर रहा था कि डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें तीन साल जेल या तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के देश से जाने के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए थे।
14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए गए
इससे पहले भारत सरकार ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द किए गए हैं। 12 कैटेगरीज के वीजाधारकों को 25 अप्रैल, SAARC वीजाधारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।
बाद में 12 कैटेगरीज के वीजा होल्डर्स के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया है। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।
जानिए, वीजा की 14 कैटेगरी…
- मेडिकल वीजा: पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी किया जाता था। एक मरीज के साथ अधिकतम दो अटेंडेंट्स या परिजनों को नॉर्मली तीन महीने का वीजा जा दिया जाता था। ऐसे वीजा होल्डर्स को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। मेडिकल वीजाधारकों को इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जांच में परेशानी न हो।
- SAARC वीजा: 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई। इसके तहत जज, खिलाड़ी जैसे हाई-प्रोफाइल लोगों को वीजा मिलता था। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं थे।
- बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। यह वीजा 15 दिन से लेकर 3 साल तक वैध था।
- विजिटर वीजा: परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं।
- जर्नलिस्ट वीजा: न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए।
- कॉन्फ्रेंस वीजा: सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए।
- ट्रांजिट वीजा: भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए।
- ग्रुप टूरिस्ट वीजा: पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए।
- माउंटेनियरिंग वीजा: भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए।
- फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए।
- स्टूडेंट वीजा: यह भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है।
- पिलग्रिम वीजा: एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में तीर्थयात्रा के लिए।
- ग्रुप पिलग्रिम वीजा: पाकिस्तानी नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थयात्रा के लिए।
- वीजा ऑन अराइवल: यह वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है।
गुजरात में 6500 से ज्यादा हिरासत में, बांग्लादेशी होने का शक
जरात में अबतक 1700 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए जा चुके हैं। वहीं, करीब 6500 को बांग्लादेशी होने के शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी भाई-बहन को हिरासत में लिया गया है। इनके पास वैध पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा था, लेकिन फर्जी वोटर कार्ड बनवाया था। इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया।
राजस्थान के बाड़मेर में 26 अप्रैल को एक पाकिस्तानी हिंदू परिवार की 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 7 पुरुष DM ऑफिस पहुंचकर वापस पाकिस्तान न भेजने की गुहार लगाई। परिवार ने कहा कि हमारा 45 दिन का वीजा है, लेकिन हम वापस नहीं लौटना चाहते। हमारे पास जो कुछ था, उसे वहां देकर यहां आए हैं। हमें वापस मत भेजिए। बच्चे भी अब यही रहना चाहते हैं।