राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में दर्ज शिकायत में आज सोमवार को सुनवाई होगी। एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने 12 मई को याचिका में दावा किया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था।
यहां राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था।
हरीशंकर शंकर पाण्डेय एडवोकेट ने कहा- राहुल गांधी ‘राम द्रोही’ हैं और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनकी सरकार ने राम मंदिर का विरोध किया और वह विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं।
एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा- राहुल के इन स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय की MP-MLA कोर्ट ने आवेदन देखने के बाद एडवोकेट को 19 मई यानी आज की डेट दी थी। कोर्ट ने एडवोकेट को इस मामले में सबूत देने के लिए कहा है। ऐसे में आज एडवोकेट हरिशंकर पांडेय कोर्ट में सबूत पेश करेंगे।
राहुल गांधी से पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसी होनी चाहिए और क्या महात्मा गांधी के विचारों को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है?
इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था- भारत के सभी महान सुधारक और विचारक, जैसे बुद्ध, गुरु नानक, गांधी और अंबेडकर, बिना भेदभाव के रहे। ये लोग क्षमाशील, दयालु और सहिष्णु थे। मगर, बीजेपी का दृष्टिकोण हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं, नफरत फैलाने वाला है।
लखनऊ हाईकोर्ट में 11 दिन पहले दाखिल हुई नई याचिका
राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की मांग यहां आपको बता दें कि 11 दिन पहले राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए नई याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दायर की गई। कर्नाटक भाजपा के सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने एक बार फिर जनहित याचिका दाखिल कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तत्काल रद्द करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय को यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम और उज्बेकिस्तान सरकारों से मिली हालिया रिपोर्टों और प्रमाणों के आधार पर यह कार्रवाई जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकता, गतिविधियों और दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय नागरिकता के मापदंडों का उल्लंघन किया है।
पासपोर्ट एक्ट के तहत FIR की मांग
एस. विग्नेश ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से फर्जी जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट बनवाया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने तीन देशों की सरकारों से इस संबंध में जानकारी मंगाई है, जो अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट आ भी गई है सरकार को अब या रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है।
गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा
याचिका में कहा गया है कि इस मामले से जुड़े पांच महत्वपूर्ण पत्र पहले ही गृह मंत्रालय को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें वीडियो, फोटो, दस्तावेज और अन्य सबूत शामिल हैं। मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में है। कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।