सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील ने अब डीके शिवकुमार को मानहानि का नोटिस भेजा

कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार को एक वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है और माफी मांगने को कहा है। वकील ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने 13 मार्च को शिवमोग्गा में पार्टी की एक रैली में उन्हें ‘निकम्मा’ कहा था। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस नेता को मानहानि का नोटिस भेजा है। वकील केवी प्रवीण इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को पीएम केयर्स फंड को लेकर गुमराह करने को लेकर एफआइआर दर्ज करा चुके हैं।

समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए प्रवीण ने कहा,’मैंने पिछले साल सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दायर किया था। दुर्भाग्य से, पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की है। मैंने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और पुलिस से इस प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने शिवमोग्गा में सागर टाउन पुलिस को नोटिस जारी किया।’

समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए प्रवीण ने आगे कहा, ‘इस बीच डीके शिवकुमार ने 13 मार्च को शिवमोग्गा में कांग्रेस की एक रैली में मुझे निकम्मा कहा। मैंने उन्हें स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा और मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।’ इससे पहले, शिवकुमार ने राज्य सरकार से सोनिया गांधी के खिलाफ एफआइआर में बी रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले को बंद करने के लिए एक बी रिपोर्ट दायर की जाएगी।

समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए प्रवीण ने आगे कहा, ‘इस बीच डीके शिवकुमार ने 13 मार्च को शिवमोग्गा में कांग्रेस की एक रैली में मुझे निकम्मा कहा। मैंने उन्हें स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा और मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।’ इससे पहले, शिवकुमार ने राज्य सरकार से सोनिया गांधी के खिलाफ एफआइआर में बी रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले को बंद करने के लिए एक बी रिपोर्ट दायर की जाएगी।