No lockdown in Gurugram & Faridabad: हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहां ज्यादा सख्ती करेगी। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शुक्रवार को सरकार को गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक सप्ताह का Lockdown लगाने का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल गुरुग्राम और फरीदाबाद में Lockdown नहीं लगाया जाएगा।
Lockdown के लिए मनोहर सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों की निगरानी की कमेटी हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, हिसार में निजी संस्थानों में शत प्रतिशत घर से काम (वर्क फ्राम होम) करने को प्राथमिकता दी जाए।
गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित एनसीआर में शामिल जिलों में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अकेले एक या दो शहरों में Lockdown लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। दुष्यंत का तर्क है कि इसके लिए केंद्र सरकार को समूचे एनसीआर में Lockdown का निर्णय लेना होगा। क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद से भी ज्यादा खराब हालात नोएडा, गाजियाबाद में हैं। संक्रमण की कड़ी तभी टूटेगी जब समूचे एनसीआर में Lockdown का निर्णय हो, क्योंकि रोजाना लाखों लोग एनसीआर के शहरों में आवागमन करते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। फिलहाल लोगों को खुद ही अपने बचाव के उपाय करने होंगे।
निजी कंपनियां भी करा रही हैं आक्सीजन उपलब्ध
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार राज्य की निजी कंपनियां जहां आक्सीजन का उत्पादन उनकी अपनी जरूरत के लिए हो रहा है, वहां से भी अब सरकार को स्वेच्छा से सहयोग मिल रहा है। जिंदल स्टील का उदाहरण देते हुए दुष्यंत ने बताया कि गुरुग्राम के एक अस्पताल में आक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जिंदल स्टील ने पहल की और अब सरकार के पास उन सभी कंपनियों की तरफ से ऐसे आफर आ रहे हैं जो अपने उत्पादन के लिए आक्सीजन तैयार करती हैं। आक्सीजन की राज्य में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी।
ज्यादा संक्रमण वाले जिलों के उपायुक्तों को दिए सख्ती बरतने के अधिकार
सरकार ने ज्यादा संक्रमण वाले जिलों के संबंधित उपायुक्तों को ज्यादा सख्ती बरतने के अधिकार दिए हैं। इसके तहत उपायुक्त अन्य उपायों के अलावा यह भी कर सकते हैं कि बाजारों में शाम छह बजे के बाद सिर्फ दवा और डेयरी उत्पाद की दुकानें ही खुलने की अनुमति दी जाए। बाकी किराना, सब्जी, फल या अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री छह बजे तक ही हो।