हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में लगातार छह साल से बिजली दरों में इजाफा नहीं कर रही प्रदेश सरकार ने जहां इस बार भी घरेलू उपक्ताओं को राहत दी है, वहीं दूसरी कई श्रेणियों के लोगों के लिए बिजली दरें कम की हैं। पहली अप्रैल से लागू नई दरें उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कारगर होंगी।
हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने प्रदेश के बिजली वितरण निगमों के समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का टैरिफ आर्डर जारी कर दिया है। पिछले साल जहां एग्रो इंडस्ट्रीज को भारी लाभ दिया गया था, वहीं इस बार उद्यमियों को टाइम आफ डे (टीओडी) और टाइम आफ यूज (टीओयू) की बिजली दरों में भारी कमी की गई है।
थोक आपूर्ति (घरेलू) के फिक्सड चार्ज को भी कम किया गया है। श्मशान और कब्रिस्तान में एलटी/एचटी सप्लाई की न्यूनतम बिजली दर लागू होगी। इन्हें फिक्सड चार्ज से छूट दी जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी रियायत दी जाएगी। पूजा स्थलों के लिए एक फ्लैट रेट 6.90 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है।रेलवे /डीएमआरसी को ऊर्जा चार्ज में दस पैसे प्रति यूनिट तथा डिमांड चार्ज में दस रुपये प्रति किलोवाट का लाभ दिया गया है।
इसके अलावा हरियाणा बिजली निगमों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की गई है। इक्विटी पर वापस अनुमोदित किए गए 885.823 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से कम किए जाएंगे। वकीलों के चैंबरों को सस्ती बिजली मिलेगी। एचईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोनों बिजली वितरण निगमों के एआरआर के लिए 29 हजार 986.36 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि निगमों ने 32 हजार 543.78 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। प्रदेश में कुल 70 लाख 54 हजार 796 बिजली उपभोक्ता हैं।
- नए टैरिफ में यह है खास
- एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज को 170 रुपये किलोवाट प्रति माह से घटाकर 165 रुपये किलोवाट प्रति माह किया गया है
- गैर घरेलू सप्लाई-एनडीएस (एचटी) को एचटी आपूर्ति के साथ मर्ज किया गया है। इससे एनडीएस (एचटी) की टैरिफ दरें छह रुपये 75 पैसे से घट कर छह रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट हो जाएंगी
- पहली कैटेगरी के घरेलू उपभोक्ता जिनकी खपत 100 यूनिट प्रति माह है, उन्हें पहले की तरह 50 यूनिट तक दो रुपये, 51 से 100 यूनिट तक ढाई रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी
- दूसरी कैटेगरी में जिन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत 100 यूनिट से 800 यूनिट प्रति माह तक है, उन्हें 150 यूनिट तक ढाई रुपये प्रति यूनिट तथा 151 से 250 यूनिट तक पांच रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे