ऐश्वर्या के पक्ष में आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला:72 घंटे के अंदर AI कंटेंट हटाने के निर्देश दिए

एक्‍ट्रेस ऐश्‍वर्या राय बच्‍चन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने एक्‍ट्रेस के निजी और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी पर्सनल इमेज, फोटोज, कंटेंट और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने को गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है। अदालत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉम्‍स, गूगल आदि को नोटिस जारी करते हुए 72 घंटों के भीतर एक्‍ट्रेस की याचिका में मौजूद श‍िकायती यूआरएल को हटाने, उन्‍हें इनएक्‍ट‍िव करने और ब्लॉक करने के अंतरिम निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, आईटी विभाग से कहा है कि वो ऐसे सभी यूआरएल को ब्लॉक और निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। आदेश में अदालत ने गूगल और ई-कॉमर्स वेबसाइट को सभी उपलब्ध मूल ग्राहक जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि ऐश्वर्या राय ने मंगलवार को पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने उन वेबसाइटों के बारे में बताया जो खुद को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताकर ऐश्वर्या के नाम और उनकी तस्वीर वाले मग, टी-शर्ट और ड्रिंक प्रोडक्ट्स सहित कई अन-ऑथोराइज्ड सामान बेच रहे हैं।

ऐश्वर्या राय के अलावा उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले उनके पिता अमिताभ बच्‍चन, अनिल कपूर से लेकर जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज भी अपनी आवाज, तस्वीर, डायलॉग और खास अंदाज को लेकर कोर्ट का रुख कर चुके हैं।

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