केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए गए है। स्कूलों को शौचालय व वॉशरूम को छोड़कर सभी जगह हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इनमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना होगा, जिसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके।
बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने जारी आदेश में बताया- स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने संबद्धता उपनियम 2018 चैप्टर 4 (भौतिक अवसंरचना) में संशोधन किया है। जिसके अनुसार अब स्कूलों को सभी प्रवेश और निकासी द्वार, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन के स्टोर रूम, खेल के मैदान के अलावा शौचालयों व वॉशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो विजुअल सुविधा के साथ हाई रिजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिनकी वास्तविक समय में दृश्य रिकॉर्डिंग हो।
इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज रखने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा जाए, जिसका आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी उपयोग कर सकें।
छात्रों की सुरक्षा स्कूलों की ‘सर्वोच्च’ जिम्मेदारी
बोर्ड ने आदेश में बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा एक स्कूल की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छात्र स्कूल में सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में रहें।
बोर्ड के अनुसार एनसीपीसीआर द्वारा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी नियमावली के अनुसार ‘स्कूल सुरक्षा’ को बच्चों के लिए उनके घर से लेकर स्कूल और वापस आने तक सुरक्षित वातावरण बनाने के रूप में परिभाषित किया है।
एनसीपीसीआर के बाल सुरक्षा और संरक्षा नियमावली के खंड एक (दस) के अनुसार स्कूलों में सीसीटीवी की नियमित निगरानी और रखरखाव आवश्यक है। साथ ही इसकी नियमित रूप से मोनेटरिंग होनी चाहिए।