केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर के खत्म होने से 12 मिनट पहले लास्ट डेट को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने लास्ट डेट को 16 सितंबर यानि आज मंगलवार कर दिया है। सीबीडीटी प्रवक्ता आयकर आयुक्त वी. राजिथा की ओर से सूचना जारी की गई। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी और पहले 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब इसे 16 सितंबर तक और बढ़ा दिया गया है।
रखरखाव के लिए ढाई घंटे बंद रहेगा पोर्टल
अंतिम तिथि बढ़ाने की सूचना के साथ ही यह अपडेट भी दिया गया है कि 16 सितंबर को रात 12 से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल रखरखाव की स्थिति में रहेगा। यानी इन ढाई घंटे में टेक्निकल अपडेशन कार्य किए जाएंगे। इस दौरान टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
सुबह से रात तक दिखा प्रोफेशनल्स का गुस्सा
बता दें कि 15 सितंबर को पूरे दिन ई-फाइलिंग पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से कई तरह की तकनीकी समस्याएं आती रहीं। अनेक उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शिकायतें की, कि वे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल के धीरे चलने, वार्षिक सूचना विवरण और कर सूचना सारांश डाउनलोड नहीं हो रहा और कर भुगतान में भी परेशानी आ रही है।
आज चूके, तो पेनल्टी और ब्याज भी
अब टैक्सपेयर्स के पास 16 सितंबर की रात 12 बजे तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय है। विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह जल्दी या कम ट्रैफिक के समय पोर्टल का उपयोग करें, ताकि लॉगिन नहीं होने या स्लो होने जैसी समस्या से बचा जा सके।
यदि कोई करदाता 16 सितंबर की बढ़ी हुई समय सीमा में भी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए तक की पेनल्टी और टैक्स राशि पर 1 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा।